डेस्क- इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें उन्हें डीपफेक के मुद्दे से निपटने के लिए मौजूदा IT नियम नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया. एडवाइजरी के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को प्रतिबंधित सामग्री के बारे में सूचित करना जरूरी है जैसा कि IT नियमों में है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के जरिए नियम 3(1)(बी) के तहत प्रतिबंधित सामग्री (Banned Content) के बारे में यूजर्स को सूचित करना चाहिए. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय यूजर को ऐसी निषिद्ध सामग्री के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए.
डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूजर्स को IPC और IT अधिनियम 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए. इसके अलावा, एडवाइजरी में कहा गया है कि सेवा की शर्तों और यूजर्स समझौतों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्लेटफॉर्म प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं. मंत्रालय ने कहा कि जब भी यूजर्स प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करते हैं और जब वे इस पर जानकारी अपलोड या शेयर करते हैं तो उन्हें नियमित रिमाइंडर भी भेजे जाने चाहिए।
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