पटना- बिहार में अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो अब आपको थाने में इसकी सूचना देनी होगी. पुलिस के सामने शपथ पत्र भरना होगा और जब पुलिस परमिशन देगी तो फिर शादी करने का रास्ता साफ. अगर किसी मैरेज हॉल को शादी के लिए बुक किया तो मैरेज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी. तभी वह शादी के लिए बुकिंग करेगा. यह आदेश बिहार पुलिस ने जारी किया है.
दरअसल पुलिस ने ये फरमान शादी-ब्याह में होने वाले हर्ष फायरिंग को लेकर जारी किया है. बिहार के हर जिले से लगातार शादी-ब्याह औऱ दूसरे समारोह में हर्ष फायरिंग के वाकये सामने आ रहे हैं. माना जा रहा है कि हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया है.
पुलिस ने शादी ब्याह करने वालों को निर्देश दिया है कि वे पहले ही ये भी बता दें कि बारात में कितने लोग आने वाले हैं. वर और वधू पक्ष को ये भी बताना होगा कि उनकी शादी में आ रहे ऐसे कितने लोग हैं जो अपना निजी लाइसेंसी हथियार के साथ लेकर आयेंगे. पुलिस कह रही है कि अगर इन सब सावधानियों के बाद भी हर्ष फायरिंग होती है तो उन्हें इसकी सूचना तत्काल थाना को देनी होगी.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
एसपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के आधार पर सभी थानाध्यक्षों को अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है. पुलिस ने मैरेज और बैक्वेट हॉल संचालकों को भी शादी और दूसरे समारोह की बुकिंग से पहले थाने को सूचना देने का निर्देश दिया है. मैरेज और बैक्वेट हॉल संचालकों को भी इसका शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहां हो रहे कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होगी. पुलिस ने मैरेज हॉल संचालकों को कहा है कि वे भी शादी या कोई दूसरा समारोह करने आये लोगों से फायरिंग नहीं होने का शपथ पत्र लेकर बुकिंग करें.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)