पटना- मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
सरकार के वकील ने अनंत सिंह को जमानत दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि अनंत सिंह का 53 कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है। यदि इन्हें जमानत दी जाती है और ये जेल से छूटकर बाहर निकलते हैं तब लोगों के बीच डर का माहौल बन सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब सामने है यदि ये बाहर निकलेंगे तो चुनाव पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
वहीं, अनंत सिंह की ओर से वकील पीएन शाही ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि अनंत सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है उन्होंने आधा से ज्यादा सजा की अवधि काट चुके हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
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बता दें कि अनंत सिंह के घर से इंसास राइफल, बुल्लेट प्रूफ जैकेट और 6 मैगजीन बरामद किया गया था। बाढ़ थाना जाने के मामले में 14 जुलाई को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इसी फैसले को रद्द करने के लिए अनंत सिंह ने हाई-कोर्ट का रुख किया है.
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