सीवान- जमीनी कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ओसामा की जमानत याचिका सीवान कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ओसामा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एसीजेएम 9 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि बीते 16 अक्टूबर को सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोटा ग्रामीण की रामगंजमंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शांति भंग करने के आरोप में ओसामा को गिरफ्तार किया गया था।ओसामा अपने दो साथियों सलमान और वसीम के साथ बिना नंबर की गाड़ी से घूम रहा था, इसी दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया खुर्द बगीचा के पास स्थित 42 कट्ठा जमीनपर कब्जा को लेकर 50 राउंड फायरिंग हुई थी, इस वारदात के बाद ओसामा अपने साथियों के साथ कोटा चला गया था।
कोटा में गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद हुसैनगंज पुलिस कोटा पहुंची और ओसामा को अपने साथ सीवान लेकर आई और 18 अक्टूबर को पुलिस ने ओसामा और उसके दो साथियों को व्यवहार न्यायालय स्थित एसीजेएम 9 की अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने ओसामा के एक साथी वसीम को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था जबकि ओसामा और उसके सहयोगी सलमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीवान मंडल कारा भेज दिया था।
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