डेस्क- भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने दो हजार के नोट बदलने की डेडलाइन को बढ़ाते हुए उसे 7 अक्टूबर तक कर दिया है। ऐसे लोग जो दो हजार के नोट को नहीं बदल सके हैं वे 7 अक्टूबर तक दो हजार के नोट को बदल सकते हैं।
हालांकि रिजर्व बैंक ने इसमें एक शर्त रखी है। अब 2000 रुपये के नोट सिर्फ RBI के 19 इश्यू ऑफिस में ही बदले जा सकते हैं। पहले दो हजार के नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते थे लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले की ही तरह एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट ही एक्सचेंज कि जा सकेंगे। सेंट्रल बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भेजने की भी सुविधा दी है। भारत में रहने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेजकर उसे अपने खाते में जमा करा सकते हैं।
बता दें कि RBI ने बीते 19 मई को दो हजार रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया था। आरबीआई ने घोषणा की थी कि देश में दो हजार के नोट लीगल तो रहेंगे लेकिन उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया था कि वे दो हजार के नोट जारी करना तत्काल रोक दें। आरबीआई ने 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बदलने की डेडलाइन तय की थी और कहा था कि जिन लोगों के पास दो हजार के नोट हैं वे 30 सितंबर तक बैंक को वापस कर सकते हैं।
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