धनबाद- बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने कथित बयान को लेकर चर्चा में हैं. भगवान श्रीकृष्ण और वृंदावन को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में दिए गए उनके एक बयान पर आपत्ति जताते हुए धनबाद के एक व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
शिकायतकर्ता मिथुन यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत याचिका दायर कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
धनबाद के भगाबांध निवासी मिथुन यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ धनबाद न्यायालय में शिकायत याचिका दायर की है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण और वृंदावन को लेकर ऐसी टिप्पणियां कीं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं.
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शिकायत याचिका में कहा गया है कि भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं. ऐसे में श्रीकृष्ण के धार्मिक स्वरूप और वृंदावन की गरिमा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं.
मिथुन यादव ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 299 और धारा 196 का उल्लेख किया है. इसके साथ ही न्यायालय से मामले पर संज्ञान लेकर उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है.
याचिका में संबंधित भाषण की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो को भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की बात कही गई है.
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शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कई गवाहों का भी उल्लेख किया है. उनका दावा है कि संबंधित भाषण के वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप शपथपत्र देने की बात भी याचिका में कही गई है.
मिथुन यादव का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना है. उन्होंने न्यायालय से निष्पक्ष सुनवाई और उचित न्याय की मांग की है.








