डेस्क- सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसमें 7 साल की सजा धारा 238 A में दी है और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जो डेड बॉडी छिपाने के लिए है. जबकि 50 हजार रुपये का जुर्माना हत्या के जुर्म के लिए लगाया है. कोर्ट ने महाभारत के संस्मरण का भी जिक्र किया. साथ ही इसे जघन्य अपराध मानते हुए यह फैसला सुनाया.
बुधवार को सजा सुनाए जाने के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जज ने दोनों से अलग-अलग पूछा कि वे सजा को लेकर कुछ कहना चाहते हैं?
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दोनों ने अपनी ओर से कोई विशेष बात नहीं रखी। फैसला सुनाए जाने के समय मृतक सौरभ राजपूत की मां, भाई, मौसी और परिवार के अन्य सदस्य कोर्ट में मौजूद थे।
सजा के ऐलान से पहले सौरभ के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। सौरभ की मां ने कहा था कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए परिवार ने लंबी लड़ाई लड़ी।
उन्होंने मामले में सहयोग करने वाले प्रशासन और अन्य लोगों के प्रति आभार भी जताया। परिवार को उम्मीद थी कि अदालत दोनों को कड़ी सजा सुनाएगी। पीड़ित परिवार को न्यायालय पर पूरा भरोसा था।
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इस मामले में सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान रस्तोगी अपनी बड़ी बेटी पीहू से मिलने और फोन पर बात कराने की मांग कर रही थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जेल प्रशासन के पास बच्ची का मोबाइल नंबर या पता उपलब्ध नहीं था। इसके बाद मुस्कान को अपनी बेटी के नाम चिट्ठी लिखने के लिए सामग्री दी गई थी। बताया गया कि उसने बेटी के लिए पत्र भी लिखा।
दरअसल यह सनसनीखेज मामला 3 मार्च 2025 का है। यूपी के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। सौरभ मर्चेंट नेवी से जुड़े थे। मामले में आरोप था कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस जांच के अनुसार, हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से ढक दिया गया, ताकि अपराध छिपाया जा सके। वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और ड्रम से शव बरामद किया।








