धनबाद- डुमरी विधायक जयराम महतो को अग्रिम जमानत के मामले में अदालत से तत्काल राहत नहीं मिल सकी. एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी तलब कर ली और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
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अदालत में जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
बचाव पक्ष ने मामले में आरोपियों को तत्काल राहत देने और गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की. वहीं, अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की दलील रखी.
यह मामला बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाने में कांड संख्या 146/26 दर्ज की गई थी.
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प्राथमिकी में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोप है कि विधायक ने थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया.
साथ ही, हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए अपने समर्थकों से कहा गया. पुलिस का दावा है कि इसके बाद विधायक के समर्थकों ने थाना परिसर में हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई.
इसी मामले में जयराम महतो और अन्य आरोपियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था.
मंगलवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम राहत नहीं दी है. अब केस डायरी आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी.








