पटना- पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में आज सुबह 10: 30 बजे फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 10 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।
इससे पहले कल कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री की मांग की गई थी। बता दें कि पटना पुलिस की जांच में फैजल खान (खान सर) के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के दौरान अहम जानकारियां सामने आई थीं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस हथियार से गोली चलवाई गई थी, वह तालेबर सिंह (34), निवासी कासगंज (उत्तर प्रदेश) का है, लेकिन उसके नाम पर जारी हथियार लाइसेंस का परमिट पूरे भारत के लिए मान्य नहीं पाया गया। बिना आवश्यक अनुमति के हथियार लेकर बिहार में काम करना कानून के दायरे में जांच का विषय है।
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खान सर ने तालेबर सिंह को बॉडी गार्ड के तौर पर हायर किया, उन्होंने भी कभी इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। अपने साथ अवैध हथियार लेकर घूमते रहे फायरिंग भी करवा दी, जबकि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने के चलते कानूनी प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए थी।
इसी तरीके से दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार का हथियार मैनपुरी यूपी का है। इस हथियार के वेरिफिकेशन के दौरान पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया परमिट तो है, लेकिन ये प्रदीप के पिता की हत्या के बाद सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोवाइड किया गया था.
जिसका गलत इस्तेमाल इसने सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर निजी फायदे के लिए किया। यह आर्म्स लाइसेंस के मानकों के अनुरूप नहीं है। पुलिस ने इन तमाम बिंदुओं का जिक्र अपनी अपडेटेड केस डायरी में भी किया है।
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