डेस्क- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया.
वहीं, स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
कोर्ट ने राजू सिंह की सजा पर 9 जून को विचार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था.
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बता दें कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2018 को अंबेडकर कालोनी मंडी गांव के रोज फार्म में हर्ष फायरिंग के दौरान महिला अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि राजू सिंह बिहार पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में साहेबगंज से विधायक चुने गए थे.








