डेस्क- अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिली तो झारखंड की एक महिला एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 मई को करेगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है?
इस पर अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि आवेदन रद्द करने का कारण भी नहीं बताया गया है. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 मई को करने की बात कही. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ करेगी.
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एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उनका तबादला (ट्रांसफर) हो गया है. उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से लेकर दिसंबर तक के अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है.