रांची- राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से सीएम आवास, हाई कोर्ट सहित कई प्रमुख स्थानों पर अगले 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. रांची डीसी कार्यालय के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है.
हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना है.
जिसको लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची, उत्कर्ष कुमार द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है. यह निषेधाज्ञा दिनांक-06.05.2025 के प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.07.2025 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा.
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इन जगहों पर निषेधाज्ञा किया गया जारी
- मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.2.
- राजभवन की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर).3.
- झारखंड उच्च न्यायालय की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.4.
- नये विधानसभा की चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में.5.
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में.6.
- प्रोजेक्ट भवन, एचईसी धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में.