डेस्क- कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुखद रेप-मर्डर की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सजा का फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इस मामले में अपराधी को उम्रकैद की सजा सुनाई जा रही है. बता दें कि कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय रॉय को मामले में दोषी पाया था.
अदालत में, सीबीआई ने कड़ी सजा की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि मौत की सजा के बजाय जेल की सजा दी जाए. न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की मौत उसके कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान हुई थी. इसलिए डॉक्टर के परिवार को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए.
सुनवाई के दौरान जज ने आरोपी संजय रॉय से कहा था कि मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आप पर क्या आरोप लगाए गए हैं. आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं.
इसपर आरोपी संजय ने जज से कहा, ‘मैंने कुछ नहीं किया है, न दुष्कर्म और न ही हत्या. मुझे झूठा फंसाया जा रहा है. मैं निर्दोष हूं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया. उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए.’
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)