पटना- BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के मामले में सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया. मंगलवार को मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि आपको आर्टिकल 226 के तहत याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए.
याचिका में याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिले के SP और DM को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई थी
बता दें कि यह याचिका, आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने बीपीएससी परीक्षा के दौरान व्यापक धांधली होने का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में CBI से कराए जाने की भी मांग की गई थी.
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