डेस्क- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटे जाने की घटनाओं के लिए पीड़ितों के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया है. डॉग बाइट के मामले में कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर पीड़ितों को 10,000 रुपये का हर्जाना दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने यह फैसला चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से कुत्तों के काटे जाने की 193 याचिकाओं की सुनवाई के मद्देनजर दिया है. इस बीच अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुत्तों के काटे जाने की घटनाओं के लिए मामले दर्ज करने के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारें प्राथमिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस पर नियम बनाएं.
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि डॉग बाइट के मामलों में पीड़ितों को कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर कम से कम 10,000 रुपये दिए जाएंगे. कुत्ते के काटे जाने से त्वचा में घाव होने या फिर मांस निकल जाने पर 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
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बता दें कि देशभर से आवारा कुत्तों के काटे जाने के मामले बेतहाशा बढ़े हैं. कई मामलों में पीड़ितों की मौत तक हो चुकी है. ऐसे में डॉग बाइट के काटे जाने की घटनाओं पर लोगों में गुस्सा है.