बिहार- बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की अत्यंत गंभीर स्थिति बनी हुई है. आसमान से बरसती आग और बढ़ते तापमान को देखते हुए गया और वैशाली जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं.
वैशाली में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी के मद्देनज़र जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
जारी आदेश के तहत वैशाली जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन पर पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है.
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डीएम वर्षा सिंह के नए नियम के अनुसार वैशाली में प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सुबह 07:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक ही किया जाएगा. इसके साथ ही वर्ग 1 से वर्ग 8 तक की कक्षाएं पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित होंगी. यह आदेश वैशाली जिला में दिनांक 23.05.2026 तक प्रभावी रहेगा.
वैशाली जिला प्रशासन ने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन एवं आम नागरिकों से अपील की है कि भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें. प्रशासन ने विशेष रूप से कहा है कि बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें.
दूसरी ओर गया में भी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए गया के डीएम शशांक शुभंकर ने बड़ा निर्देश जारी किया है. जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा पांचवी तक के सभी शैक्षणिक कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है.
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गुरुवार को जारी किए गए निर्देश में गया के डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि जिले में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की स्थिति है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए सभी तरह के शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे.
डीएम के आदेशानुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा पांचवी तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्कूलों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों सहित सभी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं ताकि स्कूली बच्चों को राहत मिल सके.
गया में सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर भी गया के डीएम द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. इस आदेश के तहत अब बड़े बच्चों को भी दोपहर की तपिश से बचाया जाएगा.
गया जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11:00 बजे के बाद लगाया गया यह प्रतिबंध आगामी 25 मई तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.








