पटना- मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है. वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और दो साल तक लगातार यौन शोषण करने का आरोप है.
नाबालिग लड़की ने वृषिण पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट ने वृषिण पटेल को हाजिर होने को कहा था. लेकिन वृषिण पटेल नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए. लिहाजा दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर वे 31 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया जायेगा.
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इस मामले में बताया जा रहा है कि वृषिण पटेल ने दो साल तक मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया. उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता रहा है. बाद में पीड़िता के हाथ वह वीडियो फुटेज लग गया. वह वीडियो फुटेज के साथ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने गयी लेकिन आरोपी बहुत रसूखदार है लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया.
ऐसे में 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में नाबालिग लड़की ने कम्प्लेन दायर किया था. जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर रेप और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया था. लड़की की शिकायत पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की.
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