डेस्क- सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान SC ने आम चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कुछ सवालों पर ईडी से जवाब मांगा है.
सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते. फिर अंत में जस्टिस खन्ना ने गिरफ्तारी की टाइमिंग के संबंध में पूछा.
जस्टिस संजीव खन्ना ने आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी के वक्त पर ईडी से पूछा कि –
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1. आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों?
2. क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं?
3. इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है. यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं?
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4. जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष मे में निष्कर्ष हैं. हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है? उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, न कि आरोपी पर. इस प्रकार .नियमित जमानत की मांग नहीं होती. क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं. जिम्मेदारी उन पर आ गई है.
5. अब ईडी बताए कि हम इसकी व्याख्या कैसे करें? क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हो.
6. कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?
ईडी ने शुक्रवार दोपहर को जवाब देने को कहा है. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी.