रांची- कारोबारी विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राजधानी रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाल मामले में आरोपी विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. हालांकि जमानत को लेकर कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल के सामने यह शर्त रखी है कि उन्हें एक-एक लाख के दो निजी मुचलके (बेल बांड) ट्रायल कोर्ट में भरने होंगे और अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा.
विष्णु अग्रवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर पांच जनवरी को सुनवाई पूरी की गई थी. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें विष्णु अग्रवाल और ईडी यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें, जमीन घोटाला मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल प्रमुख आरोपी हैं. इन्हें ईडी ने कई बार समन भेजकर मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और 31 जुलाई को पूछताछ के दौरान ही ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था.
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