मुजफ्फरपुर- बिहार के मुजफ्फरपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी कोर्ट ने तत्कालीन महिला सिपाही बेबी कुमारी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए उन पर कुल 16 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला विशेष न्यायालय निगरानी, मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायाधीश जस्टिस सुमन कुमार दिवाकर ने सुनाया। बेबी कुमारी मुजफ्फरपुर जिला बल में महिला सिपाही संख्या 824 के पद पर तैनात थीं। अदालत ने उन्हें 5 अक्टूबर 2026 को दोषी करार दिया था।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, तत्कालीन महिला सिपाही बेबी कुमारी के खिलाफ 35 लाख 42 हजार 955 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के साथ धारा 13(2) के तहत पांच साल की कैद और 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत भी पांच साल की कैद और 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं, धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत प्रत्येक धारा में तीन-तीन साल की कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
जुर्माना जमा नहीं करने पर संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। विजिलेंस कोर्ट ने 16 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
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मामले में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के वरीय पुलिस उपाधीक्षक अश्विनी कुमार ने आरोप-पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई। बिहार सरकार की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण देव साह ने मामले में पैरवी की।








