डेस्क- कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 75 लोग घायल हुए थे. हाई कोर्ट ने घटना पर स्वत: संज्ञान लिया और आगे की स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
हाई कोर्ट ने कहा, “विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें आरसीबी के विजय जश्न के दौरान हुई त्रासदी का वर्णन किया गया है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए. यह अदालत इस घटना का संज्ञान ले रही है.”
कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इस विषय पर हमें कई व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए हैं. हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं.” कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय की है.
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कर्नाटक के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था, लेकिन बुधवार को स्टेडियम के पास अपेक्षा से अधिक लोग एकत्र हुए. एजी ने कहा, “पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें 1318 और कुल 1483 अधिकारी शामिल थे, मैदान पर मौजूद थे.
स्टेडियम के पास 2.5 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे.” उन्होंने कहा, “हम भी इसे लेकर उतने ही चिंतित हैं, जितने अन्य लोग. मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया पहला बयान मुआवजा दिए जाने और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराए जाने के बारे में था. हम कल रात से ही काम कर रहे हैं. हम किसी भी सुझाव के लिए तैयार हैं.”
वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही RCB को भी नोटिस दिया गया है। सभी अको अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया गया है।
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