डेस्क- मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विजय शाह पर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए.
अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा कि किसी भी स्थिति में FIR दर्ज होनी ही चाहिए. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात कही है.
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अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. बता दें कि विजय शाह ने कर्नल सोफ़िया को आतंकी की बहन बताया था.
इस बयान केबाद बीजेपी नेता का देश भर में विरोध हो रहा है. विरोध बढ़ता देख विजय शाह ने माफी मांगते हुए कहा, ‘मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता. न ही मैं सेना के अपमान की बात सोच सकता हूं.
सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकियों को जवाब दिया, मैं उन्हें सलाम करता हूं. मैंने उन बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था, जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े. अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ.
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