दिल्ली- गृह मंत्रालय ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में चलाया जाएगा.
बताया जा रहा है कि ED से मिली सामग्री के आधार पर सत्येन्द्र कुमार जैन (60) के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं. इसलिए ही कोर्ट में केस चलाए जाने कि मांग की गई है.
दरअसल, जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है. मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था.
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सत्येंद्र जैन को ईडी ने जब हिरासत में लिया था, तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कुछ दूसरे मंत्रालय भी थे. जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. ईडी ने AAP नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
ईडी ने पहले कहा था कि जांच में पाया गया कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और 4 कंपनियों (जिनका स्वामित्व और नियंत्रण उनके पास था) को फर्जी कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां (हवाला की रकम) मिली थीं. इसके बदले में हवाला के जरिए कोलकाता में स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी ट्रांसफर की गई थी.