पटना- लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मामला पिछले छह साल से कोर्ट में लंबित है. अब इस विवाद ने नया रुख ले लिया है. ऐश्वर्या ने पटना के एसके पुरी इलाके में राबड़ी आवास जैसी सुविधा वाले घर की मांग कर दी है. इसके अलावा, कार, ड्राइवर, नौकर और हर महीने ₹1.5 लाख खर्च की डिमांड भी रखी है. इस पर 18 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि 2019 में फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या को ₹22,000 प्रति माह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. लेकिन 2020 में ऐश्वर्या ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें पैसे नहीं, बल्कि 10 सर्कुलर रोड जैसा घर और सुविधाएं चाहिए.
सितंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप को ऐश्वर्या के लिए रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था. तेजप्रताप ने पटना के गोला रोड में ₹20,000 किराए वाले तीन कमरे के फ्लैट की पेशकश की, लेकिन ऐश्वर्या ने इसे लेने से इनकार कर दिया.
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इसके बाद 10 जून 2024 को ऐश्वर्या ने आवेदन देकर नया घर, कार और अन्य सुविधाओं की मांग की. अब कोर्ट ने उन्हें एसके पुरी इलाके में घर चिह्नित कर जानकारी देने को कहा है. हाईकोर्ट ने मामला फैमिली कोर्ट को सौंप दिया और अब कोर्ट ने छह महीने में फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं.
तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेजप्रताप अब तक जो भी पैसे दे चुके हैं, उसे ऐश्वर्या को वापस करना चाहिए. इस पर ऐश्वर्या ने ₹10 लाख लौटा दिए, लेकिन बाद में उन्होंने ₹1.5 लाख महीना भत्ता और अन्य सुविधाओं की मांग कर दी.
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