डेस्क- उच्चतम न्यायालय से राहुल गाँधी को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व में एक पीठ के सामने आया था जिसमें जस्टिस संदीप मेहता भी शामिल थे. वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा का प्रतिनिधित्व किया.
न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि जारी नोटिस आगे के आदेश तक ट्रायल कोर्ट से पहले कार्यवाही के लिए रुक जाएगी और शिकायतकर्ता को अपना काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए कहा.
बता दें कि भाजपा का आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था.
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जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.