रांची- खूंटी के कर्रा में दो लोगों की हत्या मामले में तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इनकी सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. बताते चलें कि पौलुस सुरीन दो बार झामुमो के विधायक रह चुके हैं.
वर्ष 2013 में तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी. इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा करके गोली मारी गई थी.
इस केस में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित छह लोगों के खिलाफ कर्रा थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए. अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को मामले में फैसला सुनाया.
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सुनवाई के दौरान नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोड्डा जेल से कोर्ट के समक्ष उपस्थित था, वहीं, पौलुस सुरीन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे. मामले में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहा है.