रांची- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. गृह मंत्रालय नेअपने पत्र में राज्य सरकार को डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करने और कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने से परहेज करने का निर्देश दिया है. लिखे पत्र में कहा गया है कि योग्य पुलिस अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद कई राज्यों द्वारा अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जाती है. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन करने का आग्रह किया है.
केंद्रीय गृह सचिव के कार्यालय से भेजे गए पत्र में डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जोर दिया गया है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अस्थायी या कार्यवाहक डीजीपी को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही नियुक्त किया जाना चाहिए और राज्यों से शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार, दो साल के कार्यकाल के लिए नियमित डीजीपी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है.