डेस्क- राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने FIR की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओपन कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की थी.
सिमरन गुप्ता ने पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी की याचिका दाखिल की थी. चंदौसी कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी थी.
चंदौसी कोर्ट के फैसले को सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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दरअसल, इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौकै पर राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी विचारधारा पुरानी है. हम आरएसएस की विचारधारा से लड़ते आ रहे हैं. उन्होंने कहा था कि यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं. इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है.
राहुल गांधी ने आगे कहा था कि अगर आपको लगता है कि हम बीजेपी या आरएसएस नाम वाले किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं , तो आपने स्थिति सही से समझा नहीं है. बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है. अब हम बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं.








