रांची- कुड़मी आंदोलन को लेकर रांची जिले के मुरी, सिल्ली, खलारी एवं टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. 19 सितंबर 2025 की रात 8 बजे से 21 सितंबर 2025 की सुबह 8 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.
रांची जिला प्रशासन ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि कुड़मी समाज की केंद्रीय कमेटी एवं कतिपय संगठनों एवं दलों द्वारा कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर 2025 को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित किए जाने की सूचना है. इसे देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
मुरी, सिल्ली, खलारी एवं टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन पर विधि व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरी, सिल्ली, खलारी एवं टाटा सिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
कुड़मी समाज ने 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन ‘रेल टेका डहर छेका’ आंदोलन की घोषणा की है. यह आंदोलन झारखंड, बंगाल और ओड़िशा तीनों राज्यों में एक साथ चलाया जाएगा. आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित रह सकता है. सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)








