बिहार- शेखपुरा न्यायालय ने कहलगांव डीएसपी कल्याण आनंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कल्याण आनंद के खिलाफ यह वारंट हत्या के मामले में गवाही नहीं देने के मामले में जारी हुआ है. मामला साल 2020 का है, जब कल्याण आनंद शेखोपुरसराय थाने में एसएचओ के पद पर तैनाथ थे.
प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे ने भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ कल्याण आनंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी किया है. उन्होंने इस मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में गवाही के लिए पेश करने का आदेश दिया है.
मिली जानकारी अनुसार, वर्ष 2020 के हत्या के मामले में डीएसपी कल्याण आनंद द्वारा गवाही नहीं दिए जाने के कारण मामला न्यायालय में लंबे समय से बाधित था. इस संबंध में उन्हें गवाही के लिए न्यायालय और अभियोजन द्वारा उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया था. हालांकि बार-बार बुलावे पर भी कल्याण आनंद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.
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मामले में डीएसपी कल्याण आनंद के अलावा अन्य सभी सरकारी गवाहों द्वारा न्यायालय में बयान कलमबद्ध करवाया जा चुका है. ऐसे में प्रधान जिला जज ने डीएसपी की उपस्थिति नहीं होने पर कड़ा एतराज जताया और उन्हें गिरफ्तार कर गवाही के लिए प्रस्तुत करने का कड़ा आदेश जारी किया है.