डेस्क- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है. बेल मिलने से केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।
अरविंद केजरीवाल को दो जजों की पीठ ने जमानत दी है. हालांकि दोनों जजों के विचार गिरफ्तारी पर अलग है. वहीं बेल देते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की है. अदालत ने कहा, ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए’।
इससे पहले पांच सितंबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि यह मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.
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इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था. ईडी ने कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, शराब नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.