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CM हेमंत शेल कंपनी मामले में सरकार ने हाईकोर्ट से फिर सुनवाई टालने का किया आग्रह, कोर्ट का इन्कार

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रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर आइए को अदालत ने ठुकरा दिया है. मामले से जुड़े अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार सरकार ने आइए के माध्यम से हाईकोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह किया था. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कोरोना पॉजिटिव होने को आधार बताकर सुनवाई टालने की मांग की गई थी.

यह भी जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है. अदालत ने सुनवाई टालने से साफ इन्कार कर दिया है. जानकारी हो कि मामले में शुक्रवार (17 जून) को सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से सुनवाई न करने के आग्रह को नामंजूर किया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.

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मामला माइंनिंग लीज और आय से अधिक संपंत्ति का मामला से जुड़ा है. सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की बेंच मे चल रही है.दोनों की मामलों के प्रार्थी शिव शंकर शर्मा है. जिनके अधिवक्ता राजीव कुमार है.

बता दें कि पिछली सुनवाई मे हाईकोर्ट ने दोनों याचिका को मेंटनेबल बताते हुए सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था. सीएम हेमंत सोरेन की और से अधिवक्ता कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं. इसके पहले मामला सुप्रीम कोर्ट गया था. जहां कोर्ट ने सुनवाई के लिए हाईकोर्ट रेफर किया था

Ranchi: रांची हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट, शुक्रवार को होगी सुनवाई

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