The News Wall
साहस सच दिखाने की।

Patna: पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे को पटना HC से बड़ी राहत, आजीवन कारावास की सजा से बरी

- Sponsored -

- Sponsored -

- sponsored -

- sponsored -

पटना- ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें आजीवन सजा से मुक्त कर दिया है. जस्टिस ए एम बदर और जस्टिस सुनील कुमार पंवार की खंडपीठ ने विजय कृष्ण और चाणक्य द्वारा अपील पर सुनवाई पूरी कर 9 मई 2022 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

विज्ञापन

विज्ञापन

पटना निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर कर चुनौती दी गई. कई दिनों तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया. आज हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे को आजीवन कारावास की सजा से बरी किया. कोर्ट में अपीलार्थियों की ओर से दलील रखी गई थी कि हत्या का कोई प्रयोजन नहीं था. साथ ही इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था.

बता दें कि 23 मई 2009 को ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह की हत्या कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में हुई थी. इस मामलें में पूर्व सांसद विजय कृष्ण,उनके बेटे चाणक्य व अन्य दो को आरोपी बनाया गया था. ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्या के मामले में पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2013 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored

- Sponsored

ADVERTISMENT

ADVERTISMENT

Comments are closed.