लॉकडाउन-4 की घोषणा हो चुकी है इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा अभी नहीं की है. झारखण्ड में भी किसी प्रकार की छूट की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है. माना जा रहा है कि नई छूट पर फैसला केंद्रीय गाइडलाइन की समीक्षा के बाद ही लागू होगा। केंद्र ने भी छूट की सीमा तय करने का फैसला राज्यों पर ही छोड़ा है। राज्य में केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप छूट मिलने की संभावना है। संभव है कि सरकार सोमवार को इस पर निर्णय लेकर महत्वपूर्ण ऐलान करे। केंद्र सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जाेन तय करने का अधिकार भी राज्याें काे दे दिया है। इससे अधिकांश राज्यों में पाबंदियों वाले क्षेत्र सीमित हो सकते हैं। हालांकि, विमान और मेट्रो रेल सेवाएं देशभर में बंद रहेंगी। स्कूल-काॅलेज, मॉल, रेस्टॉरेंट, सिनेमा, धार्मिक-राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। स्टेडियम और स्पाेर्ट्स काॅम्प्लेक्स खाेले जा सकेंगे। लेकिन, दर्शकों काे आने की इजाजत नहीं होगी। राज्य गाइडलाइंस में और ढील नहीं दे सकते। जरूरत के मुताबिक इनमें कड़े प्रावधान जाेड़े जा सकते हैं। झारखंड में शराब की दुकानें को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जा सकती है. शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलिवरी की तैयारी चल रही है. साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी छूट दी जा सकती है. इससे जुड़ी सीमेंड, छड़, बालू और हार्डवेयर की दुकानें खुल सकती हैं. बिजली के उपकरण, मोबाइल और अन्य चीजों के रिपेयरिंग से जुड़ीं दुकानों को भी रियायत दी जा सकती है. वहीं, जिन इलाकों में अभी एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले हैं, वहां लॉकडाउन को खोला जा सकता है. सभी तरह के सामानों की होम डिलिवरी की भी इजाजत दी जा सकती है. जरूरी पास होने पर अंतरराज्यीय यात्रा को भी मंजूरी दी जा सकती है. ऑटो और सार्वजनिक परिवहनों के परिचालन में भी ढील की उम्मीद है. इस बात के भी कयास हैं कि प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में अधिक से अधिक रियायतों के साथ सार्वजनिक स्थानों, बड़े सामाजिक समारोहों और शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर लगभग सभी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी जाए.इससे पहले 17 मई तक लागू लॉकडाउन 3.0 में झारखंड सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के बावजूद राज्य में किसी भी प्रकार की रियायत को लागू नहीं किया था.
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