रांची- चारा घोटाले मामले की जांच अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) करेगी. ईडी ने आरसी 38 ए/96 और आरसी 45/96 केस को टेकओवर किया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के अन्य दोषियों के खिलाफ जांच की जायेगी. आरसी 38 ए/96 में सीबीआई के विशेष अदालत ने 3.76 करोड़ रुपये के अवैध निकासी मामले में लालू समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था. जिसमें सात साल की सजा और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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इस मामले में अदालत ने ईडी को दोषियों और 13 मृतक आरोपियों की आय से अधिक चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया था. वही दुमका कोषागार से जुड़े आरसी 45ए/96 में 34.91 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में 37 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. मामले से जुड़े 17 आरोपियों की मौत हो गई थी.
अदालत ने ईडी को दोषियों और मृतक आरोपियों की आय से अधिक चल-अचल संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया. आरसी 38 ए/96 और आरसी 45/96 में मृतक आरोपियों के बारे में अदालत ने कहा कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उन्हें नागरिक देनदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता है, और मृतक आरोपी या उनके रिश्तेदारों के कब्जे में मिली संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है.
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