कोयला कारोबारी किरण महतो के हाइवा और डंफर लूट मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो को राहत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में विधायक को 35 हजार रुपये जमा कराने का आदेश दियइ हैं . इससे पहले 16 मई को इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालाँकि अभी विधायक ढुल्लू महतो को जेल में ही रहना होगा। विधायक पर धनबाद में कई गंभीर मामले चल रहे हैं. दरअसल विधायक के चचेरा भाई और कोयला कारोबारी किरण महतो ने 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवं अमजद खान के खिलाफ लूट और मारपीट का केस दर्ज कराया था. कोयला कारोबारी ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी को उसके चार हाइवा और टीपर केशरगढ़ साइडिंग में चल रहे थे. इसी दौरान विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक वहां पहुंचकर हाइवा मशीन को लूटने की कोशिश की. इस दौरान आरोप के मुताबिर किरण के सहयोगी सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसके पॉकेट से 2500 रुपये ले लिये गये. और सोनू शर्मा व बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घर में घुसकर मारेंगे. नेतागिरी करेगा, तो गाड़ी में आग लगा देंगे. इस घटना के बाद किरण महतो की शिकायत पर कतरास थाने में 15 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पिछले कुछ महीने से फरार चल रहे विधायक ढुल्लू महतो ने पुलिस की दबिश के बाद 11 मई को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. विधायक पर धनबाद में कई गंभीर मामले चल रहे हैं. तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. लेकिन कांग्रेस नेत्री से कथित दुष्कर्म के प्रयास के मामले में उन्हें बेल नहीं मिली है. इस मामले में बेल मिलने के बाद ही वह जेल से बाहर आ सकते हैं.
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