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Delhi: जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक, कहा- बनाए रखें यथास्थिति

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दिल्ली- दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सुबह से ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गयी है. तमाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाये जा रहे हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. यानी ये कार्रवाई जारी रहेगी, या रोक लगेगी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुनवाई करेगा.

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गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD ने कार्रवाई रोक दी। बुलडोजर दस्ता वापस लौट रहा है। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और हम उस आदेश को पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

 

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