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Delhi: FIR के बाद भी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं- सुप्रीम कोर्ट

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देश- सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देशभर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार नूपुर ही हैं। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, ‘दिल्ली पुलिस ने क्या किया? हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना, जिस पर अदालत में केस चल रहा है।’

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये. कोर्ट ने पूछा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कोर्ट ने कहा, ‘उनकी (नूपुर) शिकायत के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया. लेकिन कई FIR के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इनको हाथ तक नहीं लगाया.’

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है. लेकिन किसी ने आपको छूने की हिम्मत नहीं दिखाई जो कि आपके प्रभाव (ताकत) को दिखाता है. उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसलिए सत्ता का नशा उनके दिमाग तक पहुंच गया है.

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नूपुर के वकील ने कोर्ट को जब यह बताना चाहा कि वह भाग नहीं रही हैं और जांच में सहयोग कर रही हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘वहां आपके (नूपुर) लिये जरूर रेड कारपेट बिछा होता होगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने आगे नूपुर शर्मा के वकील को सुझाव दिया कि वह हाईकोर्ट जाएं.

बता दें कि नूपुर के खिलाफ दिल्ली में ही मुकदमा दर्ज नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में इस बाबत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कोई भी पुलिस नुपुर तक नहीं पहुंच पाई है? इस बाबत दिल्ली पुलिस के डीसीपी के पी एस मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि जल्द ही नूपुर को नोटिस जारी किया जायगा.

दिल्ली की बात करें तो यहां पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया था. इसमें उनपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, द्वेषभाव फैलाने व दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप हैं.

अभी तक नूपुर को नोटिस जारी नहीं किया गया है. दिल्ली पुलिस की FIR उन पर पहला केस नहीं है. महाराष्ट्र और कोलकत्ता में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं नूपुर के खिलाफ कोलकाता के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है. केस के दूसरे किसी आरोपी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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