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Delhi: मोहम्मद जुबैर को बेल देते हुए SC ने कहा, ‘पत्रकार को लिखने से रोक नहीं सकते’

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दिल्ली- Alt न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी. उनको यूपी में दर्ज सभी FIR में अंतरिम जमानत मिल गई. इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए यूपी में बनाई गई SIT को भी भंग कर दिया. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त कुछ सख्त टिप्पणियां भी कीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. कहा गया कि अब जुबैर को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. आज ही शाम छह बजे तक जुबैर को रिहा कर दिया जाएगा. इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि वह जुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते. यूपी सरकार ने ऐसी रोक की मांग की थी.

बता दें कि फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कुल सात FIR दर्ज थीं. इनमें से एक दिल्ली में और बाकी छह यूपी में दर्ज हुई थीं. दिल्ली वाले मामले में मोहम्मद जुबैर को पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब यूपी में दर्ज सभी छह मामलों में जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई है. मतलब अब मोहम्मद जुबैर को जेल से रिहा किया जायगा।

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इसके साथ कोर्ट ने दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब किया है. एक ही जांच एजेंसी (स्पेशल सेल) इनकी जांच करेगी. उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 FIR को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का का रुख कर सकते हैं.

फैक्टचेकर जुबैर पर कुल सात FIR दर्ज हैं. इसमें से एक दिल्ली और बाकी 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज है. यूपी में कहां-कहां केस दर्ज हैं जानिए-

गाज़ियाबाद, लोनी
मुजफ्फरनगर
लखीमपुर
खेराबाद, सीतापुर
सिकंदरराव, हाथरस
चंदोली
वह कुल चार मामलों में हिरासत में लिये गए थे. इसमें दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर खीरी का मामला शामिल है. इन चार केसों में से सीतापुर मामले और दिल्ली मामले में उनको जमानत मिल चुकी थी.

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