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Patna: RJD अध्यक्ष लालू यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आचार संहिता मामले में आरोप गठित

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पटना- आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते दिनों आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाजीपुर कोर्ट की ओर से लालू यादव को राहत मिली थी. अब इसी मामले में लालू के खिलाफ आरोप गठित किये गए हैं. गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के रसिया बिहारी में 27 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए जाति सूचक टिप्पणी की थी. जिसका वीडियो सामने आने के बाद सदर सर्किल इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने 29 सितंबर 2015 को लालू प्रसाद यादव पर मामला दर्ज किया था, जिसमें तीन धाराएं लगाई गई थी.

बता दें कि बीते 18 अप्रैल को हाजीपुर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव की पेशी हुई थी। बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने बीते 23 अप्रैल को लालू यादव को जमानत दे दी थी।साल 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। चुनावी सभी के दौरान लालू यादव ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की थी।

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एसीजेएम अस्मिता राज की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लालू प्रसाद यादव पर चार्ज किया है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया कि 2015 के चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर विधान सभा क्षेत्र के तेरसिया में एक सभा को संबोधित किया था. भाषण के दौरान जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. इस बाबत गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था. 23 अप्रैल को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद प्रसाद यादव को इस मामले में जमानत दे दी थी.

 

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