डेस्क- बुधवार को लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हुए. अब राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 पर आज चर्चा हुई. जिसके बाद उसे मंजूरी दी गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा करने के क्रम में बताया कि अब मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा होगी.
केंद्र सरकार का कहना है कि नये विधेयकों के माध्यम से दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. अमित शाह ने कहा कि सरकार राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून लेकर आई है. राजद्रोह कानून आईपीसी के अनुसार सरकार के खिलाफ कार्य करने के रुप में देखा जाता था. लेकिन अब जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा को प्रभावित करेंगे, उन पर देशद्रोह का कानून लागू होगा. हालांकि इस दौरान उन्होनें कहा कि सरकार की आलोचना की जा सकेगी,इस में किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.
संसद में गृहमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और इसके लिए नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर भी सख्ती से कारवाई होगी, नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी की सजा होगी. इसके अलावा देशद्रोह पर भी सरकार काफी गंभीर है. अब देश के खिलाफ कोई गलत नहीं बोल सकेगा. इसके अलावा जजमेंटों को लटकाया नहीं जा सकेगा. मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में सजा सुनानी होगी. इसके अलावा निर्णय देने के 7 दिन के भीतर हीं सजा सुनानी होगी.
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