पटना- जिला प्रशासन ने रविवार को कहा कि पटना में किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलते पाया गया तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा. जिला प्रशासन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाए. यह सीधे तौर पर कोचिंग संस्थान चलाने के मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन है.
पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया है. उन्हें जिले में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा. डीएम ने कहा कि एक महीने के बाद मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाले केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पटना प्रशासन की तरफ से कोचिंग संस्थानों के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि हर क्लास, में एक प्रवेश और एक निकास द्वार होना चाहिए, जो मौजूदा प्रावधानों के तहत है.
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डीएम ने कहा, हम छात्रों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, ‘जिले के कोचिंग सेंटरों में किसी भी तरह की दहशत पैदा करने के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा बल्कि ये किसी भी घटना को रोकने के लिए उठाया गया कदम है.
बता दें कि दिल्ली में एक कोचिंग में हुए हादसे में तीन छात्रों की दुखद मौत के बाद कई जिलों में अब कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरती जा है.