डेस्क- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत की वैकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वेकेशन बेंच में थे तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया. इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा और तिहाड़ जेल जाना होगा. अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी.