रांची- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका के बारे में बताया.
उन्होंने अदालत से मामले को सुनवाई के लिए तुरंत सूचीबद्ध करने की अपील की. उन्होंने इसके लिए लोकसभा चुनाव का हवाला दिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस अनुरोध पर विचार करेंगे.
बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को कानून सम्मत बताते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मिले सबूत और दस्तावेज झूठे नहीं लगते हैं.
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याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनके दिल्ली स्थित आवास से मिले पैसे उनके हैं और उनके माता-पिता के इलाज के लिए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बात प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य प्रतीत होता है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई केवल पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों पर आधारित नहीं है. इसमें उनलोगों के बयान भी हैं, जिन्होंने खुद को इन संपत्तियों का असली मालिक बताया है.
कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी, पुलिस और न्यायिक हिरासत के लिए दस्तावेजों की भरमार है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मानना सही नहीं कि ई़डी ने बिना किसी कारण हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है.
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