डेस्क- बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। इस मामले के 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है लिहाजा अब इस मामले के सभी दोषी फिर से जेल जाएंगे। शीर्ष अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने आज फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक पीड़ित के तकलीफ का अहसास सभी को होना चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय की हो। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बिलकिस बाने का ट्रायल गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया था। इस केस के महाराष्ट्र ट्रांसफर करने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन असल बात तो ये थी कि इसके ट्रायल में यह तय होता कि किस राज्य सरकार के पास माफी देने का अधिकार है। यहां उचित सरकार का अर्थ ये है कि जहां मामला चल रहा है वहां। वो राज्य नहीं, जहां ये अपराध हुआ हो। ऐसे में गुजरात सरकार के पास माफी का अधिकार ही नहीं था। इसलिए गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जाता है।
बता दें कि गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। 2022 में गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मामले के 11 दोषियों को छोड़ने के आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. पिछले साल अगस्त में 11 दिन तक चली सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)