यूपी- श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है जहां कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे यहां सिर्फ ट्रांसफर का मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो उसे पक्षकार द्वारा नए सिरे से यहां चुनौती दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा।
14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और स्जिद इंतजामिया कमेटी ने शीर्ष अदालत से शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे।
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