पटना- RJD नेता शिवानंद तिवारी को मानहानि केस में 1 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह केस जल संसाधन मंत्री संजय झा की ओर से दायर किया गया था. जिसपर उन्होंने खुद ही कोर्ट में गवाही भी दी थी. ये और बात है कि अब दोनों नेता एक ही गठबंधन में साथ-साथ रहकर सरकार चला रहे हैं.
मामला साल 2018 का है, जब बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर नीतीश पर हमले किए जा रहे थे. इसी क्रम में 7 अगस्त 2018 को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार को संजय झा के घर आने-जाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय झा ने 15 सितंबर को पटना की विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उस वक्त संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे. तभी से ये केस चला आ रहा था.
एक साल पहले ही शिवानंद तिवारी को पटना सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सम्मन जारी किया था. शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद आरजेडी के खिलाफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका था. तब शिवानंद तिवारी के इस बयान को पूरे मिथिलांचल का अपमान बताया गया था. हालांकि ये फैसला तब आया जब शिवानंद तिवारी की पार्टी आरजेडी औ जेडीयू दोनों मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रही हैं.
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