डेस्क- केंद्र सरकार सु्प्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जल्दी ही पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. यह पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की जा रही है जिसमें शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि ईडी को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करना होगा और केवल समन पर असहयोग करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है.
दरअसल, तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बंसल परिवार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया था और यह स्पष्ट कहा था कि ईडी जो कि एक जांच एजेंसी है उससे किसी भी प्रकार के बदले की कार्रवाई की उम्मीद नहीं जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि एजेंसी से निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बसंत बंसल और पंकज बंसल को अविलंब रिहा करने का आदेश भी दिया था.
बता दें कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है. लाइव लाॅ ने इससे संबंधित जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.
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