डेस्क- 1 अप्रैल से PAN कार्ड में कई बदलाव होने जा रहा है. नया फाइनेंशियल शुरू होने और इनकम टैक्स का नया नियम लागू होने के साथ ही इस दस्तावेज के नियमों को भी सख्त किया गया है. इस बदलाव से पैन बनवाने से लेकर बैंक में पैसा जमा करने तक का तरीका बदल जाएगा.
अगर आप PAN बनवाने के लिए जाते हैं तो अब आपको सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि अन्य डॉक्यूमेंट भी देने होंगे. सिर्फ आधार के बेसिस पर अब पैन नहीं मिलेगा. आधार कार्ड के साथ ही आपको एक और कोई ओरिजनल डॉक्यूमेंट देना होगा.
यह डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है. सीधे शब्दों में कहें तो एड्रेस प्रूफ के लिए एक और दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है. यह बदलाव 1 अप्रैल से देशभर में लागू होगा.
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PAN को लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वह बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर है. अब इसकी लिमिट चेंज हो गई है. पहले बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते थे तो 50 हजार रुपये के डिपॉजिट पर PAN दिखाना होता था.
जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग इससे बचने के लिए 49000 रुपये या 48000 रुपये ही डिपॉजिट करते थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और सालाना आधार पर लिमिट लगा दी गई है. अगर आप साल भर में बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये डिपॉजिट कराते हैं तो PAN दिखाना अनिवार्य होगा.
पहले हर मोटर व्हीकल खरीदने पर PAN देना होता था, लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है. अब अगर आप 5 लाख से ज्यादा का वाहन खरीदते हैं तो पैन कार्ड देना होगा, चाहे टू-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर. 5 लाख रुपये तक की लिमिट क्रॉस करेगी तो ही पैन देना अनिवार्य होगा. ये भी नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होगा.
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अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन वैल्यू या सर्किल रेट 10 लाख रुपये होने पर आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, जिसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. यह भी नियम 1 अप्रैल से लागू होगा.
पहले रेस्टोरेंट बिल या होटल बिल कैश में सेटल करने पर 50 हजार रुपये के ऊपर पैन देना होता था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इसी तरह बीमा प्रीमियम 50 हजार रुपये से ऊपर जमा करने पर पैन देना होता था, अब इसमें भी बदलाव किया गया है.
पैन को लेकर अन्य ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन के तहत पैन दिखाने की अनिवार्यता नहीं है, तो उस कडीशन में किसी भी तरह के 2 लाख रुपये से ऊपर के लेनदेन पर पैन दिखाना अनिवार्य होगा.








