पटना- पटना के बेऊर जेल में बंद राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव को फिर झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 में गुरुवार को यह आदेश पारित किया।
मामला रंगदारी वसूली, आपराधिक बल के जरिए निजी व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और संगठित गिरोह संचालन से जुड़ा है। रीतलाल 13 जून 2025 से जेल में बंद हैं।
बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने विरोध किया। सरकार की ओर से बताया गया कि उनके खिलाफ करीब 40 आपराधिक मामले लंबित हैं।
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पूर्व विधायक ने 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में खगौल थाने में 10 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद 11 अप्रैल को पटना पुलिस ने रीतलाल के 11 ठिकानों पर छापेमारी की।
छापे में 10.5 लाख रुपये नकद, 77 लाख रुपये के ब्लैंक चेक, चार पेन ड्राइव और जमीन से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। सरेंडर के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया, जहां वे अब तक बंद हैं।
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